*"मा. विधायक द्वारा विद्यालय में 'राष्ट्रध्वज' फहराने के नियम उपलब्ध नहीं"*

"मा. विधायक द्वारा विद्यालय में 'राष्ट्रध्वज' फहराने के नियम उपलब्ध नहीं"
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राज्य सूचना आयोग, पटना में स्थापित वाद सं. 128038/14-15 के आलोक में RTI सम्बंधित मेरा आवेदन (प्रपत्र-'क') पर अंतरित लोक सूचना पदाधिकारी के प्रसंगश: 2 साल के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, कटिहार के जि.का.पदा., स्थापना, कटिहार के पत्रांक-- 3022 / स्था. शि. / दि. 02.11.2016 प्राप्त हुआ, जिनमें मनिहारी नगर पंचायत के दो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के तत्वश: सूचनोत्तर को कोट कर लिखा गया है---- ".... माननीय विधायक द्वारा राष्ट्रध्वज फहराये जाने संबंधी किसी प्रकार के नियम सम्बंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है ।" ध्यातव्य है, दोनों विद्यालयों के लो.सू.पदा. ने यह भी लिखा है-- ".... किसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा राष्ट्रध्वज फहराये जाने की परम्परा है ।" जिनकी प्रति यथोक्त पत्रांक-पत्र के साथ संलग्न है और यथोक्त पत्रांक-पत्र साक्ष्यार्थ इस वाल पर है ।

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